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Reading: साइबर अपराध पर 250 करोड़ का जुर्माना, भारत से यूरोप-अमेरिका तक कानून की नई लड़ाई!
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INDIAMIX > देश > साइबर अपराध पर 250 करोड़ का जुर्माना, भारत से यूरोप-अमेरिका तक कानून की नई लड़ाई!
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साइबर अपराध पर 250 करोड़ का जुर्माना, भारत से यूरोप-अमेरिका तक कानून की नई लड़ाई!

Abhi Manoj
Last updated: 24/08/2025 12:04 PM
By
Abhi Manoj
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12 Min Read
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250 crore fine on cyber crime, new battle for law from India to Europe-America!

न्यूज़ डेस्क/इंडियामिक्स डिजिटल क्रांति ने दुनिया को जोड़ने के साथ ही अपराध की दुनिया को भी बिना सीमाओं वाला बना दिया है। भारत में उत्तर प्रदेश सरकार का हालिया कदम—डाटा चोरी पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, इस चुनौती से निपटने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है। लेकिन इस पहल का महत्व केवल एक राज्य या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर के साइबर कानूनों और न्याय व्यवस्था की बड़ी बहस का हिस्सा है।भारत में यह चर्चा ऐसे समय हो रही है जब यूरोप और अमेरिका पहले से ही डाटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर कड़े कदम उठा चुके हैं।

Contents
  • यूरोप (GDPR मॉडल) –
  • अमेरिका (CCPA और ADPPA) –
  • भारत (DPDP Act और प्रस्तावित कदम) –

यूरोपियन यूनियन का GDPR (General Data Protection Regulation) आज पूरी दुनिया में मानक बन चुका है, जिसमें कंपनियों पर अरबों यूरो तक का जुर्माना लगाने की क्षमता है। वहीं, अमेरिका में California Consumer Privacy Act (CCPA) और हाल ही में बने संघीय स्तर पर प्रस्तावित American Data Privacy Protection Act (ADPPA), नागरिकों की डाटा सुरक्षा को आर्थिक व कानूनी ताकत से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।भारत में 250 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्तावित प्रावधान केवल जुर्माना नहीं, बल्कि एक मानसिक बदलाव का संकेत है। यह भारत को यूरोप और अमेरिका की पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन अपनी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और फॉरेंसिक-आधारित कानून प्रवर्तन की वजह से यह “भारतीय मॉडल” अलग राह दिखाता है।अगले कुछ वर्षों में यह मॉडल यदि सफल हुआ तो भारत वैश्विक स्तर पर “साइबर लॉ इनोवेशन” का नया केंद्र बन सकता है।

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट, 2000) और हाल ही में बने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (DPDP Act) डाटा सुरक्षा का आधार प्रदान करते हैं। परंतु इन कानूनों की व्यावहारिक चुनौती यह है कि इनके तहत अभी तक दंड और जुर्माने का ढांचा यूरोप-अमेरिका की तरह भयभीत करने वाला नहीं रहा। यूपी सरकार द्वारा सुझाया गया 250 करोड़ रुपये का जुर्माना इस लिहाज से एक मिसाल बन सकता है कि भारत अब केवल चेतावनी तक सीमित न रहकर दंडात्मक कठोरता की ओर बढ़ रहा है।

कानूनी विश्लेषण: यूरोप बनाम अमेरिका बनाम भारत

यूरोप (GDPR मॉडल) –

GDPR किसी भी कंपनी को जो यूरोपियन नागरिकों का डाटा प्रोसेस करती है, 20 मिलियन यूरो या फिर उनकी कुल वार्षिक वैश्विक आय का 4% तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है। इसका प्रभाव यह हुआ कि फेसबुक, गूगल और अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनियों को अरबों डॉलर के जुर्माने चुकाने पड़े। कानूनी दृष्टि से GDPR न केवल सुरक्षा, बल्कि “डाटा अधिकार” को भी नागरिकों के मौलिक अधिकार की तरह मान्यता देता है।

अमेरिका (CCPA और ADPPA) –

अमेरिका का मॉडल यूरोप की तरह केंद्रीकृत और कठोर नहीं है, बल्कि राज्य-स्तरीय कानूनों पर आधारित है। कैलिफोर्निया का CCPA उपभोक्ताओं को कंपनियों से यह पूछने का अधिकार देता है कि उनका डाटा किस उद्देश्य से उपयोग हो रहा है। हालांकि अमेरिका में जुर्माने की सीमा यूरोप जितनी ऊंची नहीं है, लेकिन मुकदमों और क्लास एक्शन सूट्स के जरिए कंपनियां अरबों डॉलर का हर्जाना भरने को मजबूर होती हैं।

भारत (DPDP Act और प्रस्तावित कदम) –

भारत का नया कानून अभी “बेसिक प्रोटेक्शन” के स्तर पर है। इसमें जुर्माने का प्रावधान 250 करोड़ रुपये तक है, लेकिन इसके प्रवर्तन और न्यायिक निगरानी की चुनौती बनी रहेगी। भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में यह सवाल उठता है कि क्या छोटे और मध्यम स्तर की कंपनियां ऐसे दंड का सामना कर पाएंगी या यह केवल बड़ी कंपनियों पर लागू होगा।

भारत की राह क्यों अलग है?

भारत की समस्या यूरोप और अमेरिका से अलग है। यहां न केवल कंपनियां बल्कि छोटे साइबर कैफे, लोकल सर्विस प्रोवाइडर, ऐप डेवलपर और यहां तक कि शैक्षिक संस्थान तक डाटा लीक के केंद्र बन सकते हैं। भारत को कानून बनाते समय यह देखना होगा कि कठोर जुर्माना केवल “डर” पैदा न करे, बल्कि सिस्टम को सुरक्षित बनाने का स्थायी ढांचा तैयार करे।

यूपी का कदम इस मायने में अलग है कि यह कानून प्रवर्तन और फॉरेंसिक साइंस को केंद्र में रखता है। यूरोप और अमेरिका जहां निगरानी एजेंसियों व न्यायालय पर भरोसा करते हैं, वहीं भारत में “फॉरेंसिक ऑडिट” और “मोबाइल फॉरेंसिक वैन” जैसे उपाय अनोखे प्रयोग हैं। यह भारतीय संदर्भ में अधिक व्यावहारिक साबित हो सकता है।

साइबर युद्ध का नया दौर

साइबर अपराध अब केवल चोरी या धोखाधड़ी का मामला नहीं रहा। यूरोपियन यूनियन की संसद और अमेरिकी चुनावों पर हैकिंग हमलों से यह साफ है कि साइबर क्राइम “राष्ट्रीय सुरक्षा” से जुड़ा हुआ है। भारत में भी हाल ही में AI-आधारित फिशिंग अटैक, बैंकिंग ट्रोजन और सोशल इंजीनियरिंग के मामलों में तेज़ी आई है। इस संदर्भ में 250 करोड़ का जुर्माना केवल “आर्थिक दंड” नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि भारत अब साइबर अपराध को “आम अपराध” नहीं बल्कि “रणनीतिक अपराध” मानकर उससे निपटेगा।

  • डाटा ऑडिट: जैसे वित्तीय ऑडिट होता है, वैसे ही कंपनियों के लिए नियमित डाटा ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए।
  • डिजिटल इंश्योरेंस: डाटा चोरी और साइबर हमलों से बचाव हेतु कंपनियों और व्यक्तियों के लिए बीमा योजनाएं आवश्यक होंगी।
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग: भारत को यूरोप और अमेरिका की तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराधियों के प्रत्यर्पण और खुफिया साझेदारी को मजबूत करना होगा।

भारत का साइबर फ्रंटियर और कानूनी सख्ती

भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 85 करोड़ से अधिक हो चुकी है। मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स और सोशल मीडिया की लोकप्रियता ने जहां आर्थिक और सामाजिक अवसर बढ़ाए हैं, वहीं डाटा चोरी की घटनाएं भी तेजी से सामने आई हैं। यूपी सरकार का कदम इसी बढ़ते खतरे को रोकने की दिशा में है। फॉरेंसिक साइंस को कानून प्रवर्तन में अनिवार्य करने का निर्णय यह दर्शाता है कि अब अपराधियों को पकड़ने के लिए तकनीकी साक्ष्य ही निर्णायक होंगे।

नोएडा में आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञों ने साफ कहा कि “डाटा अब नया तेल (Data is the new oil)” है और इसे बचाना किसी भी देश की आर्थिक संप्रभुता से जुड़ा हुआ सवाल है। इसी वजह से जुर्माने की राशि इतनी बड़ी रखी जा रही है कि कंपनियां और संस्थाएं लापरवाही न करें।

वैश्विक स्तर पर डाटा सुरक्षा का परिप्रेक्ष्य

भारत का यह कदम अकेला नहीं है। यूरोपीय संघ का GDPR (General Data Protection Regulation) पहले से ही यह प्रावधान करता है कि डाटा उल्लंघन पर कंपनियों को उनकी सालाना वैश्विक आय का 4% या 20 मिलियन यूरो (जो भी ज्यादा हो) तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह, अमेरिका में CCPA (California Consumer Privacy Act) उपभोक्ताओं को डाटा चोरी पर मुकदमे और मुआवजे का अधिकार देता है।चीन ने भी हाल ही में Personal Information Protection Law (PIPL) लागू किया है, जिसमें कंपनियों पर भारी जुर्माना और अधिकारियों पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की गई है। यह स्पष्ट है कि भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है, वह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की राह से मेल खाती है।

डिजिटल बीमा और डाटा ऑडिट का नया दौर

खबरें हैं कि नोएडा में साइबर क्राइम विषयक जागरूकता कार्यशाला का आयोजित की गई, जिसमें डिजिटल युग में बढ़ते साइबर खतरों के मद्देनजर उनसे निपटने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई.इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के संस्थापक निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी, एडिशनल सीपी अजय कुमार सहित उद्यमियों, बैंकिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों, आरडब्ल्यूए के सदस्यों, सोशल वर्कर्स और पुलिसकर्मियों ने भाग लिया.कार्यशाला में डॉ. जीके गोस्वामी ने जो विचार रखे, वह भविष्य की झलक दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे वित्तीय ऑडिट होता है, वैसे ही डाटा ऑडिट अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि हर संस्था को यह साबित करना होगा कि उन्होंने उपभोक्ताओं के डाटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।साथ ही, “डिजिटल इंश्योरेंस” का विचार भी तेजी पकड़ रहा है। जिस प्रकार स्वास्थ्य, फसल या अग्नि बीमा होता है, वैसे ही भविष्य में डिजिटल बीमा होगा। इसका अर्थ है कि यदि किसी संस्था का डाटा चोरी होता है, तो उस नुकसान की भरपाई बीमा से की जा सकेगी। दुनिया के कई देशों में साइबर इंश्योरेंस पहले से मौजूद है, और भारत भी इस ओर बढ़ रहा है।
साइबर अपराध अब किसी एक देश तक सीमित नहीं है। रैनसमवेयर गैंग रूस और पूर्वी यूरोप से संचालित हो रहे हैं, जबकि फिशिंग और कॉल फ्रॉड दक्षिण एशिया और अफ्रीका से फैलाए जा रहे हैं। भारत में भी कई अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क सक्रिय हैं, जो डार्क वेब के जरिए डाटा बेचते हैं।विश्वस्तरीय रिपोर्ट्स के अनुसार, हर साल वैश्विक अर्थव्यवस्था को साइबर अपराध से 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। यह आंकड़ा आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा और पारंपरिक अपराधों से कहीं अधिक है। ऐसे में भारत का 250 करोड़ रुपये जुर्माना न केवल स्थानीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी चेतावनी है कि उन्हें भारतीय उपभोक्ताओं के डाटा की सुरक्षा करनी ही होगी।कार्यशाला में सोशल मीडिया पर डाटा साझा करते समय सावधानी बरतने की अपील की गई। विशेषज्ञों का कहना था कि “आज के समय में पैसे से ज्यादा कीमती डाटा है।” इसलिए आम जनता को भी समझना होगा कि मुफ्त ऐप्स, फ्री वाई-फाई और अज्ञात लिंक पर क्लिक करना कितना खतरनाक हो सकता है।जुर्माना केवल कंपनियों पर नहीं, बल्कि यदि व्यक्ति भी जानबूझकर डाटा चोरी में शामिल होता है, तो उसे जेल और आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है।

आने वाले समय का रोडमैप

  • यूपी सरकार ने न केवल कानून बनाने बल्कि उसे लागू करने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है।
  • प्रदेश में 13 फॉरेंसिक कैबिनेट्स की स्थापना की जा रही है।
  • हर जिले में मोबाइल फॉरेंसिक वैन तैनात होगी।
  • पुलिस और फॉरेंसिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • साइबर अपराध पर जनता को जागरूक करने के लिए डिजिटल अभियान चलाए जाएंगे।
  • ये कदम दर्शाते हैं कि भारत अब साइबर सुरक्षा को उतनी ही गंभीरता से ले रहा है, जितनी रक्षा या वित्तीय सुरक्षा को दी जाती है।

डिस्क्लेमर

 खबर से सम्बंधित समस्त जानकारी और साक्ष्य ऑथर/पत्रकार/संवाददाता की जिम्मेदारी हैं. खबर से इंडियामिक्स मीडिया नेटवर्क सहमत हो ये जरुरी नही है. आपत्ति या सुझाव के लिए ईमेल करे : editor@indiamix.in

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