भोपाल : नवरात्रि पर प्रदेश सरकार ने दी गरबो को अनुमति, कमर्शियल गरबे प्रतिबन्धित

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नवरात्रि और दशहरे में छूट देने के साथ ही कोचिंग , शादी, अंतिम संस्कार, जिम , स्टेडियम आदि को लेकर भी पहले से लगी पाबंदियां हटाई, विसर्जन जुलूस की मनाही

भोपाल : नवरात्रि पर प्रदेश सरकार ने दी गरबो को अनुमति, कमर्शियल गरबे प्रतिबन्धित
File Photo.

भोपाल/इंडियामिक्स : मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने नवरात्रि के दौरान माता के पंडालों में गरबा करने की छूट आखिरकार दे दी है। आपको बता दे की गरबा पांडालों को अनुमति नहीं देने से काफी विरोध का सामना सरकार व प्रत्येक जिले के प्रशासन खेमे को करना पड़ रहा था।

केबिनेट में चर्चा के बाद जारी गाइडलाइंस के अनुसार सोसायटी और कॉलोनियों में बने पंडालों में गरबा हो सकेगा, लेकिन कमर्शियल गरबा नहीं होगा। पंडाल में डीजे , बैंड और ढोल भी बज सकेंगे। धार्मिक स्थलों में पहले की तुलना में ज्यादा भक्त एकत्रित हो सकेंगे । वहीं शादी और अंतिम संस्कार में भी 200 से 300 लोग शामिल हो सकेंगे। 15 अक्टूबर के बाद सभी कोचिंग संस्थान 100 % क्षमता से खोले जा सकेंगे। नवरात्रि से 2 दिन पहले मंगलवार को सरकार ने नवरात्रि और दशहरे में छूट देने के साथ ही कोचिंग , शादी , अंतिम संस्कार , जिम , स्टेडियम आदि को लेकर भी पहले से लगी पाबंदियां हटाई हैं। गृह मंत्री डॉ . नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नवरात्रि में गणेशोत्सव के दौरान लागू किए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे । चल समारोह या विसर्जन जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे। पूर्व में निर्धारित 10 लोग ही चल समारोह या जुलूस में शामिल हो सकेंगे।

कमर्शियल गरबा नहीं व बड़े स्थानों पर रावण दहन की लेनी होगी अनुमति :-


गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट कहा है कि कमर्शियल गरबा नहीं होगा। सिर्फ कॉलोनी या सोसायटी में ही गरबा किया जा सकेगा। बता दें कि नवरात्रि के दौरान शहरों बड़े स्तर पर कमर्शियल गरबा होते हैं। इसमें हजारों की संख्या में भीड़ जुटती है। पंडालों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन डीजे , बैंड और ढोल बजाए जा सकेंगे वहीं , रात 10 बजे तक गरबा हो सकेगा। POP ( प्लास्टर ऑफ पेरिस ) से निर्मित प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकेगी। वहीं सरकार ने दशहरे पर रावण के पुतले के दहन को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी है । कॉलोनी या सोसायटियों में पुतलों का दहन हो सकेगा, लेकिन यदि बड़े स्थान पर रावण दहन किया जाएगा तो उसके लिए पहले से प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

गाइडलाइंस में इन्हें भी छूट :-

• 15 अक्टूबर सकेंगी कोचिंग क्लास 100 % क्षमता खुल सकेंगे। जिम 50% की बजाय अब 100 % क्षमता से खुल सकेंगे।

• थिएटर 50 % क्षमता से ही खुलेंगे इन्हें कोई छूट नहीं दी गई है।

• स्टेडियम भी 50 % क्षमता से ही खुलेंगे।

• शादी में 300 लोग शामिल हो सकेंगे। अब तक 200 लोगों के शामिल होने की छूट है। तथा अंतिम संस्कार में 200 लोग के शामिल होने की छूट दी गई है।

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