शहर में बेवजह घूमने वालो पर अंकुश लगाने की कार्यवाही जारी, आज दोपहर में ली गयी रेंडम सेम्पलिंग में मिला एक पॉज़िटिव, कंटेन्मेंट ज़ोन का उलंघन करने वालो पर भी जाँच के बाद होगी कार्यवाही
रतलाम/इंडियामिक्स : शहर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप जारी है। अपने साथ अन्य की भी जान खतरे में डालने वालो का सिलसिला थम नहीं रहा है। इन पर नकेल कसते हुए शहर प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है।
कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी के निर्देश पर रविवार को प्रशासन एवं पुलिस की टीम ने शहर में बेवजह घूमने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की। इस दौरान 50 व्यक्तियों को पकड़कर लोकेन्द्र टॉकीज परिसर में बनाई अस्थाई जेल में दिन भर रखा गया।
अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर श्री अभिषेक गेहलोत, सीएसपी श्री हेमंत चौहान, सभी पुलिस थाना प्रभारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर बिना वजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत ने बताया कि इस दौरान 50 व्यक्तियों को पकड़ा गया जो बिना किसी कारण के शहर में घूम रहे थे। इन्हें लोकेंद्र टाकिज परिसर में बनाई गए अस्थाई जेल में भेजा गया। यहां सभी की सैंपलिंग की गई। सेंपलिंग में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया, जिसे कोविड केयर सेंटर भेजा गया। श्री गहलोत ने बताया कि बिना किसी कारण के घूमने वाले लोगों के विरुद्ध यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि गली मोहल्लों में समूह बनाकर बैठने और अकारण घूमने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।
इसी के साथ शहर में अब माइक्रो कंटेन्मेंट बनाएं जा रहे हैं जिनको तोड़ कर बाहर निकलने वाले मान नहीं रहे है। जिस पर प्रशासन ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शहर एसडीएम द्वारा जानकारी में बताया की दिनांक 15 मई 2021 को रतलाम शहर के तेजा नगर , अलकापुरी , देवरादेव नारायण , ब्राहम्णों का वास एवं वेदव्यास कॉलोनी क्षेत्र में बनाए गए माईको कन्टेंमेंट क्षेत्र की बैरीकेटींग टूटी हुई पाई गई ।
जिससे स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति बेरिकेटिग को तोडकर कन्टेमेंट क्षेत्र से बाहर बगैर किसी अनुमति के निकला है । जो न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला रतलाम के कन्टेंमेंट क्षेत्र के आदेश का उल्लंघन है । अतः अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर के आदेशानुसार श्री नवीन गर्ग नायब तहसीलदार रतलाम शहर द्वारा संबंधित थानों पर अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 के अतंर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कराये गए है । पुलिस विवेचना के उपरांत संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध अग्रीम कार्यवाही की जावेगी । साथ ही जिला शासन रतलाम द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि कन्टेंमेंट क्षेत्र से बिना अनुमति के बाहर न जावे और न ही कन्टेंमेंट क्षेत्र में की गई बेरिकेटिग को क्षति पहुँचावे एवं कोविड -19 की गाईड लाईन का पालन करे ।