मध्यप्रदेश : ‘व्यापम’ अब ‘मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड’ के नाम से जाना जायेगा

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प्रस्तावित 906 कि.मी. नर्मदा एक्सप्रेस-वे को नर्मदा प्रगति पथ घोषित करने की स्वीकृति, मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक, लिये कई महत्वपूर्ण फैसलें

मध्यप्रदेश : 'व्यापम' अब 'मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड' के नाम से जाना जायेगा
मध्यप्रदेश : 'व्यापम' अब 'मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड' के नाम से जाना जायेगा 2

भोपाल ( इण्डियामिक्स ), मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस-वे को मध्यप्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ के रूप में स्वीकृति दी। साथ ही प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस-वे के एकरेखण प्रस्ताव अनुसार विभिन्न खण्डों में मार्ग की श्रेणी, चौड़ाई एवं प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने के लिये फीडर रूटस (Feeder Routes) के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन एवं भारत शासन से समन्वय कर स्वीकृति प्राप्त करने के लिये लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। साथ ही नर्मदा प्रगति पथ पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों के वित्त पोषण एवं निवेश प्रोत्साहन के उददेश्य से कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वयन करने के लिये औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अधिकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया।

प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस-वे के एकरेखण कबीर चबूतरा (अमरकंटक) से प्रारंभ होकर डिंडोरी-जबलपुर-औबेदुल्लागंज- बुधनी- नसरुल्लागंज-संदलपुर- करनावद- इंदौर- धार-सरदारपुर- झाबुआ (म.प्र./गुजरात सीमा) तक प्रस्तावित है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 906 कि.मी. है। प्रस्ताव अनुसार कबीर चबूतरा से डिण्डोरी तक 76 कि.मी. 2 लेन, डिण्डोरी से जबलपुर 155 कि.मी. 2 लेन, जबलपुर बायपास ग्रीनफील्ड 18 कि.मी. 4 लेन, जबलपुर से औबेदुल्लागंज 269 कि.मी. 4 लेन, औबेदुल्लागंज से बुधनी 32 कि.मी. 4 लेन, बुदनी-रेहटी-नसरूल्लागंज 53 कि.मी. 2 लेन, नसरूल्लागंज से संदलपुर 35 कि.मी. प्रस्तावित 4 लेन, संदलपुर से करनावद 60 कि.मी. 4 लेन, करनावद से इंदौर 33 कि.मी. 4 लेन और इंदौर-धार-झाबुआ-म.प्र./गुजरात सीमा 175 कि.मी. 4 लेन रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

नर्मदा प्रगति पथ के एकरेखण में प्रमुख क्षेत्रों जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में शहडोल से सागर टोला (अमरकंटक से 27 कि.मी. पहले) 67 कि.मी. 2 लेन, रीवा से जबलपुर 212 कि.मी. 4 लेन, भोपाल से औबेदुल्लागंज 30 कि.मी. 4 लेन, हरदा से संदलपुर 29 कि.मी. 4 लेन, होशंगाबाद से बुदनी 6 कि.मी. 4 लेन, खंण्डवा से इंदौर 125 कि.मी. 4 लेन, खरगोन से खलघाट (इंदौर) 52 कि.मी. 2 लेन, बड़वानी से ठीकरी (इंदौर) 53 कि.मी. 2 लेन, देवास से इंदौर 25 कि.मी. 6 लेन एवं राज्य मार्ग के रूप में हरसूद से हरदा 45 कि.मी. 4 लेन, रतलाम से लेबड (इंदौर) 90 कि.मी. 4 लेन और उज्जैन से इंदौर 45 कि.मी. 4 लेन को जोड़ने के प्रस्ताव का सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया।

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत पूर्व निर्मित 17 मार्गों पर अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से पाँच वर्ष तक उपभोक्ता शुल्क के संग्रहण को  स्वीकृति प्रदाय की गई। इन 17 मार्गों पर प्रति किलोमीटर प्रति फेरा अनुसार पथकर दरें निर्धारित की गई हैं। हल्के वाणिज्यिक वाहन पर 1.4704 रूपये, ट्रक पर 3.6501 रूपये और मल्टी एक्सल ट्रक पर 7.2830 रूपये पथकर दरें निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई है।

उपरोक्त दरें प्रत्येक पथकर प्लाजा पर प्रत्येक वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ायी जायेगी तथा निकटतम पाँच रुपये तक पूर्णांकित की जायेंगी। यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार द्वारा घोषित थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की दर से एक सितम्बर से प्रभावी की जायेगी। इसके लिये 31 मार्च 2007 के थोक मूल्य सूचकांक को आधार लिया जाएगा।

इन मार्गों पर भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार के समस्त यान जो सरकारी ड्यूटी पर हों, संसद तथा विधानसभा के पूर्व तथा वर्तमान सदस्यों के गैर व्यवसायिक यान, ऐसे समस्त यान जो भारतीय सेना की ड्यूटी पर हों, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान, कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्राली, आटो रिक्शा, दुपहिया वाहन तथा बैलगाडियाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार और इसके अतिरिक्त यात्री वाहन जैसे बस, कार, जीप इत्यादि को टोल से छूट प्रदान की जायेगी। इन 17 मार्गों पर वास्तविक टोल प्रारंभ होने के पूर्व निगम द्वारा यह प्रमाणित किया जावेगा कि मार्ग पर आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण कर लिये गये है एवं आगामी तीन वर्षों की सुधार/उन्नयन की कार्य-योजना तैयार की जाने की स्वीकृति दी गई।

एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के लिए एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 सह प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश का अनुमोदन किया गया। नीति अन्तर्गत स्टार्ट-अप एवं इन्क्यूबेटर्स को वित्तीय एवं गैर वित्तीय सुविधा एवं सहायता तथा फेसिलिटेशन का प्रावधान किया गया है।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग से संबंधित निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा विकासखण्ड बडवाहा, जिला खरगोन में नवीन आईटीआई की स्थापना के लिये प्रस्तावित 19 प्रशिक्षकीय और 11 प्रशासकीय  पदों को सृजन की स्वीकृति एवं आपेक्षित आवर्ती व्यय के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय अनूपपुर में एक नवीन सिविल संकाय प्रारंभ करने के लिये 8 पदों (4 पद वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 4 पद वित्तीय वर्ष 2023-24) के सृजन की स्वीकृति और अपेक्षित आवर्ती व्यय लगभग 488 लाख 3 हजार रूपये के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रि-परिषद द्वारा इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर में दो नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिये प्रस्तावित 24 शैक्षणिक पद, सहायक अमले के 14 पद तथा 6 पद जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर आउटसोर्स पर सृजन की स्वीकृति एवं अपेक्षित आवर्ती व्यय लगभग 349 लाख 40 हजार रूपये के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की गई। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत शासकीय, स्वशासी/महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में दस से तीस वर्ष पूर्व समय-समय पर प्रारम्भ किये गये पाठ्यक्रमों में 181 शैक्षणिक पदों के सृजन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

एशियन गेम्स

मंत्रि-परिषद ने 19वें एशियन गेम्स 2022 चाईना की तैयारी के लिये घुडसवार श्री फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण पर भेजने के लिये अनुमानित व्यय राशि रूपये 50 लाख रूपये की स्वीकृति दी।

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रि-परिषद ने “मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल” का नाम बदल कर “मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड” करने और इससे संबंधित कार्य सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपने की स्वीकृति दी गई।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा शासकीय सेवकों, पेंशनरों, शिक्षक संवर्ग एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मी को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता/राहत की दर में दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 (भुगतान माह नवम्बर 2021) से सातवें वेतनमान में 8% की वृद्धि की जाकर 20% करते हुये, इसका नगद भुगतान किये जाने का अनुसमर्थन किया। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के पद पर अशासकीय व्यक्ति को मनोनीत किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

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