न्यूज़ डेस्क/इंडियामिक्स डोनाल्ड ट्रंप के हश मनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सजा टालने की उनकी अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले ने ट्रंप की कानूनी परेशानियों को और बढ़ा दिया है. ट्रंप को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 1.3 लाख डॉलर देने के मामले में दोषी ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ट्रंप की अपील को खारिज करते हुए जज जुआन एम मर्चेन को शुक्रवार को सजा सुनाने की अनुमति दी है।
हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2006 में स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ संबंध छिपाने के लिए उन्हें हश मनी देने की कोशिश की थी।ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार किया है. न्यू यॉर्क की अदालतों ने पाया कि ट्रंप के खिलाफ बिजनेस रिकॉर्ड में हेरफेर के 34 मामलों में वह दोषी हैं, जो उनके निजी मामलों से जुड़े हैं न कि राष्ट्रपति के आधिकारिक कामों से।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि वर्चुअल सुनवाई से ट्रंप के ट्रांजिशन में कोई व्यवधान नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ मामलों का राष्ट्रपति पद से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए उन्हें दोषी ठहराना उनके निजी कामों के लिए सही है।