रतलाम : रिवाल्वर हथियारकांड के आरोपी की जमानत के आदेश

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पुलिस अधीक्षक के आदेश के पालन में थाना डीडीनगर पुलिस द्वारा मुखबीर सूचना पर 19.09.20 को त्रिवेणी मेला ग्राउण्ड के..

रतलाम : रिवाल्वर हथियारकांड के आरोपी की जमानत के आदेश

रतलाम / इंडियामिक्स न्यूज़ कल दिनांक 7-10-2020को पुलिस थाना दीनदयाल नगर रतलाम ने आरोपी धम्मू उर्फ धर्मेन्द्र निवासी सुभाष नगर रतलाम को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस कर बताया था पुलिस ने अवैध पिस्टल के विक्रय में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरार चल रहा था।आरोपी की निशानदेही पर उसके द्वारा रेल की पटरी के पास छिपाकर रखी गई पिस्टल भी जप्त की गई है।

जानकारी के अनुसार एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर आगामी त्यौहारो को देखते हुए अवैध आग्नेय शस्त्र रखे जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निगरानी रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया था। पुलिस अधीक्षक के आदेश के पालन में थाना डीडीनगर पुलिस द्वारा मुखबीर सूचना पर 19.09.20 को त्रिवेणी मेला ग्राउण्ड के पास से आरोपी धर्मा उर्फ धर्मेन्द्र 29 वर्ष निवासी नयापुरा रतलाम,संतोष उर्फ शुभम उम्र-22 वर्ष निवासी हाट की चौकी रतलाम को एक देशी पिस्टल व दो जिंदा राउण्ड के गिरफ्तार किया गया। आरोपी धर्मा उर्फ धर्मेन्द्र द्वारा उक्त पिस्टल मोहित निवासी हाट की चौकी रतलाम से खरीदना बताया था।

आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर पूछताछ करते उक्त पिस्टल धम्मू उर्फ धर्मेन्द्र निवासी सुभाषनगर से 15 हजार रुपये में खरीदना बताया था। जिस पर से आरोपीगणो के विरुद्ध थाना डीडीनगर पर धारा-25,27 आर्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस के अनुसार दिनांक 21.09.20 को बाजना बस स्टैंड मल्टी के पास से आरोपी ऋतिक 21 वर्ष निवासी सिलावटों का वास रतलाम,सोनू उर्फ शुभम 20 वर्ष निवासी धीरज शाह नगर से एक देशी पिस्टल व एक जिंदा राउण्ड के गिरफ्तार किया गया जिस पर से आरोपीगणो के विरुद्ध थाना डीडीनगर पर अपराध धारा-25(1)बी आर्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी ऋतिक द्वारा उक्त पिस्टल व जिंदा राउण्ड धम्मू उर्फ धर्मेन्द्र निवासी सुभाषनगर रतलाम से 10,000/- रुपये में खरीदना बताया था।

आरोपी धम्मू उर्फ धर्मेन्द्र वर्मा घटना दिनांक से फरार चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में कल दिनांक 06.10.20 को मुखबीर सूचना पर आरोपी धम्मू उर्फ धर्मेन्द्र निवासी सुभाषनगर रतलाम को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से हिकमत अमली से पूछताछ करते आरोपी मोहित एक पिस्टल व दो जिंदा राउण्ड व आरोपी ऋतिक बाली को एक पिस्टल व एक जिंदा राउण्ड बेचना व एक पिस्टल अपने पास होना बताया। पकडे जाने के डर से सागोद रोड रेल्वे पटरी के पास छुपा कर रखना बताया। जिस पर से आरोपी के मेमो पर से एक देशी पिस्टल जप्त की गयी है।की आरोपी ने दो केस के आरोपीयो को रिवाल्वर बेची थी तथा आरोपी के पास से एक रिवाल्वर पकडाई है आरोपी को उक्त दोनों प्रकरण मे आज दिनांक 8-10-2020को न्यायालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी रतलाम के समक्ष पेश किया गया जहा आरोपी की और से एडवोकेट राकेश शर्मा ने जमानत आवेदन पेश कर न्यायालय के समक्ष ये तथ्य प्रस्तुत किये की आरोपी को झूठा फसाया गया है आरोपी कोई हथियार बेचने का धंधा नही करता और न ही आरोपी से कोई रिवाल्वर पकडाया है इसके अतिरिक्त अन्य तथ्य जो न्यायालय के समक्ष रखे गए उनको देखते हुए एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी रतलाम ने दोनों ही केस मे आरोपी को क्रमशः 10 हजार एवं 20 हजार रुपये के जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किया आरोपी की और से पैरवी एडवोकेट राकेश शर्मा, कृष्ण गोपाल वासनवाल, धीरज शर्मा, हेमा निरंजनी ने की

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