रतलाम : जिले में सोशल मीडिया पर लागू की धारा 144, आपत्तिजनक पोस्ट कमेन्ट पर होगी कार्रवाई

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आगामी 2 माह तक प्रभावशील होगा यह आदेश, पोस्ट व कमेन्ट आदि पर रहेगा प्रतिम्बन्ध, एसपी श्री तिवारी के प्रतिवेदन पर लिया निर्णय

रतलाम : जिले में सोशल मीडिया पर लागू की धारा 144, आपत्तिजनक पोस्ट कमेन्ट पर होगी कार्रवाई

रतलाम : इंडियामिक्स न्यूज़ आज से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ ही कमेन्ट व फोरवर्डिंग पर भी प्रतिम्बन्धात्मक आदेश जारी कर दिया गया है, अगर आप ऐसी कोई पोस्ट करते है, तो सावधान हो जाइये आप पर कानूनी गाज गिर सकती है। .

आदेश को पूरा पढ़ने के लिए आदेश की कॉपी डाउनलोड करे

रतलाम एसपी श्री गौरव तिवारी के प्रतिवेदन पर सोशल मीडिया में बढ़ते साम्प्रदायिक पोस्ट तथा जिले की शांति व्यवस्था को देखते हुए रतलाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा आदेश जारी कर जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उद्वेलित करने वाले एवं सांप्रदायिक फोटो- संदेश- मैसेज-पोस्ट-कमेंट आदि पर प्रतिबंधित धारा 144 आज से लागू कर दी गयी है।

यह आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा। ऐसी किसी पोस्ट पर क्रॉस कमेंट व फोरवर्डिंग को इसमे मुख्यता से अंकित किया गया है। आदेश का उलंघन किये जाने पर 188 के तहत आपराधिक श्रेणी में माना जायेगा व उसके खिलाफ दण्डात्मक कारवाई की जावेगी।

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