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Reading: Jabalpur : हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के सरकारी आवास में हनुमान मंदिर को तोड़ने का आरोप
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INDIAMIX > देश > Jabalpur : हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के सरकारी आवास में हनुमान मंदिर को तोड़ने का आरोप
मध्यप्रदेश

Jabalpur : हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के सरकारी आवास में हनुमान मंदिर को तोड़ने का आरोप

Jabalpur High Court Chief Justice accused of demolishing temple

Mukesh Dhabhai
Last updated: 31/12/2024 12:25 PM
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ByMukesh Dhabhai
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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कानून मंत्री से इसकी शिकायत भी की है।

Allegation of demolition of Hanuman temple in the official residence of High Court Chief Justice Suresh Kumar Kait

जबलपुर/इंडियामिक्स हाई कोर्ट ( MP High Court ) बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ( Suresh Kumar Kait ) पर आरोप लगाया हैं की उन्होंने अपने सरकारी आवास में बने मंदिर को तोड़ दिया हैं एसोसिएशन का कहना है कि चीफ जस्टिस के आवास स्थित मंदिर प्राचीन और ऐतिहासिक था। यह मंदिर मुस्लिम चीफ जस्टिस रहे दो मुख्य न्यायाधीशों, जस्टिस रफत आलम और जस्टिस रफीक अहमद के समय में भी यथावत रखा गया था। इसे चीफ जस्टिस कैत के कार्यकाल में बिना किसी प्रक्रिया को अपनाए हटा दिया गया।

Contents
  • हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कानून मंत्री से इसकी शिकायत भी की है।
  • रजिस्ट्रार जनरल ने आरोप के जवाब में कहा कि परिसर में मंदिर कभी था ही नहीं
  • हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह ने पत्र में लिखा है..

एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कानून मंत्री को लिखित शिकायत भेजकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन का दावा है कि यह बंगला और मंदिर सरकारी संपत्ति है। उन्होंने पत्र में कहा कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण समय-समय पर सरकारी धन से होता रहा है।

बार एसोसिएशन ने कहा हैं कि बंगले में सनातन धर्म ( Hindu ) को मानने वाले मुख्य न्यायाधीश और कर्मचारी अक्सर रहते रहे हैं, ताकि उन्हें पूजा-अर्चना के लिए कहीं और समय न देना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम जजों ने कभी इस मंदिर को लेकर आपत्ति नहीं जताई। अब बिना सरकारी अनुमति और वैधानिक आदेश के मंदिर हटाना, सनातन धर्म के अनुयायियों का अपमान है।

Jabalpur : हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के सरकारी आवास में हनुमान मंदिर को तोड़ने का आरोप

रजिस्ट्रार जनरल ने आरोप के जवाब में कहा कि परिसर में मंदिर कभी था ही नहीं

हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ( Registrar General ) धरमिंदर सिंह ने बार एसोसिएशन के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। सिंह ने खंडन पत्र में लिखा- हाईकोर्ट के संज्ञान में आया है कि चीफ जस्टिस के बंगले से एक मंदिर ( Hanuman Temple ) को हटाने का आरोप लगाते हुए कुछ रिपोर्ट प्रसारित की जा रही हैं। चीफ जस्टिस के बंगला परिसर से मंदिर हटाने के आरोप झूठे हैं।

ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और आधारहीन हैं। इन दावों का खंडन किया जाता है। लोक निर्माण विभाग ( PWD ) ने भी स्पष्टीकरण दिया है और पुष्टि की है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के आवास पर कभी कोई मंदिर मौजूद नहीं रहा है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह ने पत्र में लिखा है..

मीडिया के कुछ वर्गों में प्रसारित आरोप मनगढंत हैं। जनता को गुमराह करने और न्यायिक प्रणाली की अखंडता को खराब करने का प्रयास है। न्यायपालिका के बारे में झूठी बातें गढ़ने की कोशिश कानून के शासन को कमजोर करती हैं। ऐसी बातें न्यायिक स्वतंत्रता की पवित्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं।

डिस्क्लेमर

 खबर से सम्बंधित समस्त जानकारी और साक्ष्य ऑथर/पत्रकार/संवाददाता की जिम्मेदारी हैं. खबर से इंडियामिक्स मीडिया नेटवर्क सहमत हो ये जरुरी नही है. आपत्ति या सुझाव के लिए ईमेल करे : editor@indiamix.in

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