
अतुल सुभाष मामले में बेंगलुरु की सिटी सिविल कोर्ट ने निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी।
इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
सुनवाई के दौरान निकिता सिंघानिया के वकील ने पुलिस की ओर से दिए गए उचित आधारों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी।
अदालत ने जमानत का फैसला ऐसे समय में लिया है जब घटना के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आगे की जांच जारी है।
अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को बेंगलुरू पुलिस ने गुरुग्राम से और मां निशा सिघांनिया समेत भाई अनुराग को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था।
अतुल सुभाष ने तीनों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था।