दिल्ली : कोरोना पर केंद्र की नई गाइडलाइन, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल को छुट

A+A-
Reset

सिनेमा हॉल ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे, स्वीमिंग पूल में अब सभी को मंजूरी, सभी तरह के एक्जीविशन हॉल खोले जा सकेंगे

दिल्ली : कोरोना पर केंद्र की नई गाइडलाइन, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल को छुट

दिल्ली IMMN, कोरोना की वजह से बंद पड़े सिनेमा घरों को अब तक 50% कैपिसिटी के साथ खोलने की इजाजत थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार ने कहा कि अब सिनेमा हॉल और थिएटर ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे।

इससे पहले इन्हें 50% कैपेसिटी के साथ ही खोला जा सकता था। इसके अलावा स्वीमिंग पूल में अब सभी को जाने की इजाजत होगी। इससे पहले केवल खिलाड़ियों को ही इसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। यह गाइडलाइन एक से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगी।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिन-जिन गतिविधियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनके लिए अलग से रिवाइज्ड SOP जारी की जाएगी। सरकार ने अभी SOP जारी करने की तारीख नहीं बताई है।

गाइडलाइन के अहम बिंदु –

सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी जरूरी नियमों का पालन करवाना तय करेंगी।
डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जरूरत के हिसाब से कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देशों का ध्यान रखना होगा।
जिला, पुलिस और नगरपालिका के अधिकारी कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से सभी उपाय लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें इस बारे में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगी।
इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पर गृह मंत्रालय की सलाह के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फैसला लेगा।


65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 से कम उम्र के बच्चों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
पैसेंजर ट्रेन, स्कूल, होटल और रेस्टोरेंट जैसी कई मूवमेंट के लिए पहले ही SOPs जारी की जा चुकी हैं। उनका सख्ती से पालन करना होगा।

कंटेनमेंट जोन के बाहर सोशल, रिलीजस, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, कल्चरल गैदरिंग के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की SOP के मुताबिक अनुमति दी जाएगी।
अब सभी तरह के एक्जीविशन हॉल खोले जा सकेंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स SOP जारी करेगा।
इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हालात को ध्यान में रखते हुए फैसला ले सकता है। इसके लिए पहले गृह मंत्रालय से सलाह लेनी होगी।


अब तक समय-समय पर ट्रेनों में सफर, एयर ट्रैवल, मेट्रो ट्रेन, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, होटल, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, पार्क, योग क्लास और जिम के लिए SOP जारी की गई हैं। उनका सख्ती से पालन करना होगा।

Rating
5/5

ये खबरे भी देखे

 

इंडिया मिक्स मीडिया नेटवर्क २०१८ से अपने वेब पोर्टल (www.indiamix.in )  के माध्यम से अपने पाठको तक प्रदेश के साथ देश दुनिया की खबरे पहुंचा रहा है. आगे भी आपके विश्वास के साथ आपकी सेवा करते रहेंगे

Registration 

RNI : MPHIN/2021/79988

MSME : UDYAM-MP-37-0000684

मुकेश धभाई

संपादक, इंडियामिक्स मीडिया नेटवर्क संपर्क : +91-8989821010

©2018-2023 IndiaMIX Media Network. All Right Reserved. Designed and Developed by Mukesh Dhabhai

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00