मध्यप्रदेश में 30 जून तक लॉक डाउन, जानिये क्‍या होंगी पाबंदियां, किस क्षेत्र में मिलेगी छूट

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मध्‍य प्रदेश में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। बाकी जगहों पर सामान्य गतिविधियां संचालित होंगी। 

मध्यप्रदेश में 30 जून तक लॉक डाउन, जानिये क्‍या होंगी पाबंदियां, किस क्षेत्र में मिलेगी छूट

भोपाल इंडियामिक्स न्यूज़ मध्‍य प्रदेश में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। बाकी जगहों पर सामान्य गतिविधियां संचालित होंगी। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान अत्यावश्यक कार्य को छोड़कर किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। राज्य के भीतर और बाहर आने-जाने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी। सोमवार से ई-पास की जांच भी नहीं की जाएगी। प्रदेश में अंतर राज्य बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। इसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। राज्‍य में अनाज खरीदी की तारीख 30 जून कर दी गई है। किसानों को कर्ज चुकाने की तारीख भी 30 जून कर दी गई है। भोपाल, इंदौर, देवास, खंडवा, उज्जैन, नीमच, धार के नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगहों पर बाजार खोलने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

मध्‍य प्रदेश में लॉक डाउन के पांचवें चरण और दिशा निर्देश के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार रात प्रदेशवासियों को संबोधित किया।

बिजली के बिलों में मिलेगी राहत

सीएम ने गरीब लोगों के बिजली बिलों के संबंध में भी स्थिति स्‍पष्‍ट करते हुए कहा कि ऐसे लोगाें को रियायत दी जाएगी। वहीं आम लोगों के अधिक राशि के अन्‍य बिलों की भी जांच होगी और आधी राशि ही जमा करवाई जाएगी।

ये अनुमतियां मिलेंगी

इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्ट्री के संचालक और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु व संचालन करने की अनुमति होगी

प्रदेश के अंदर दैनिक परिवहन की बसें इंदौर उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगी

इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजार की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेगी वहीं भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगी।

देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगी परंतु स्टैंडअलोन दुकानें व मोहल्ले की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। इसके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा

विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी और अंतिम संस्कार के दौरान 20 व्यक्तियों से अधिक लोग नहीं रहेंगे।

कंटेंटमेंट एरिया के बाहर 8 जून से यह गतिविधियां शुरू हो जाएंगी

धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी लेकिन 12वीं की परीक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्‍थान खोले जाने का निर्णय सबके परामर्श के बाद जुलाई में लिया जाएगा।

सभी क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां

सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, मैरिज गार्डन।

सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य व अन्य बड़ी सभाएं।

इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट कार्यालय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ तथा शेष प्रदेश में 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे।

कुछ प्रमुख बिंदु

1. प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर कमीशन बनाया जाएगा। हर प्रवासी मजदूर का कार्य के लिए बाहर जाने से पहले कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे वह जहां भी जाए उसका ध्यान रखा जा सके।

2. महिला स्व-सहायता समूहों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने की योजना प्रारंभ की जाएगी।

3. छोटे व्यवसायियों को बैंकों को माध्यम से 10 हजार तक का ऋण बिना गारंटी के दिलवाया जाएगा, जिसमें 07 प्रतिशत ब्याज सरकार देगी।

4. चने में 02 प्रतिशत तक तिवड़ा होने पर उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा सकेगी।

5. किसानों को गत वर्ष का फसल ऋण चुकाने की तिथि 31 मई के स्थान पर अब 30 जून होगी।

6. शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 330 करोड़ रूपए की राशि तथा स्मार्ट सिटी योजना में 500 करोड़ की राशि जारी की जाएगी।

7. आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की योजना तैयार कर शीघ्र ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा।

8. बिजली बिलों में विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जायेंगी।

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