अदालत ने उन पर प्रत्येक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
झारखंड / इंडियामिक्स न्यूज़ पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को सोमवार को 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित एक कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की अदालत द्वारा तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) थे।
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने उस समय के कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम और कास्त्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेंद्र अग्रवाल को तीन-तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।
अदालत ने उन पर प्रत्येक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने सीएलटी पर 60 लाख रुपये और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।