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जयपुर : जयपुर ब्लास्ट, फैसले के 6 महीने बाद दाखिल की चार्जशीट

13 मई 2008 को शहर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। जिसमें 71 लोगों की मौत हो गई थी। जांच एजेंसियों को चांदपुर मंदिर के पास एक बम मिला था

जयपुर : जयपुर ब्लास्ट, फैसले के 6 महीने बाद दाखिल की चार्जशीट

राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 में शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के एक आरोपी शाहबाज हुसैन उर्फ शाहबाज अहमद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। चांदपुर हनुमान मंदिर के बाहर मिले बम के मामले का आरोपी है। विशेष अदालत,, जयपुर बम ब्लास्ट मामले में शहबाज को 8 मामलों में रिहा कर दिया था उस पर जांच एजेंसी ने बम ब्लास्ट के बाद ईमेल करने का आरोप लगाया था।
जमानत याचिका में शाहाबाज के अधिवकतानिशांत व्यास ने कहा कि विशेष न्यायालय ने बम धमाकों को लेकर चले 8 मामलों में दोषमुक्त कर दिया था। इसके छह माह बाद जांच एजेंसी ने चांदपोल में मिले बंब को लेकर आरोप पत्र पेश किया है। जिस पर कोर्ट ने राजकीय अधिवक्ता से पूछताछ की ट्रायल कोर्ट ने करीब 12 साल तक सुनवाई कर फैसला किया। याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करने के लिए छह माह की देरी से आरोप पत्र पेश करने का क्या कारण है।

सरकारी वकील डेरी का जवाब नहीं दे पाए। जिस पर न्यायधीश पंकज भंडारी ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि 13 मई 2008 को शहर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। जिसमें 71 लोगों की मौत हो गई थी।जांच एजेंसियों को चांदपुर मंदिर के पास एक बम मिला था पुलिस ने सितंबर 2008 में शहबाज हुसैन को घटना की जिम्मेदारी लेते हुए ईमेल भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था।विशेष अदालत ने बम धमाकों को लेकर दिसंबर 2019 को चार अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाते हुए आवाज को बरी कर दिया था इसके बाद जांच एजेंसी ने सेवा सहित अन्य के खिलाफ अलग से आरोप पत्र पेश किया है

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